प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना

सबके लिए आवास (शहरी) मिशन का शुभारम्भ 17.06.2015 को किया गया। मिशन के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई०डब्ल्यू०एस०) तथा निम्न आय वर्ग (एल०आई०जी०) वाले परिवारों को लाभान्वित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) पक्के घर के माध्यम से देशभर में लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला रही है।

उत्‍तर प्रदेश सीएम योगी जी ने पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 41 लाख 73 हजार गरीबों को आवास उपलब्ध कराएं हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद सभी को सम्मानपूर्वक एक घर मुहैया कराना है। साथ ही महिलाओं की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए महिला का को-ओनर होना जरुरी है।

लाभार्थी निम्न माध्यम से PMAY स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं:

• ऑनलाइन: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की ऑफिशियल वेबसाइट (https://pmaymis.gov.in/) पर जा कर व्यक्ति ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है. अप्लाई करने के लिए उसके पास मान्य आधार कार्ड होना चाहिए।
• ऑफलाइन: लाभार्थी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से उपलब्ध फॉर्म भरकर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए ऑफलाइन अप्लाई कर सकता है.
• मोबाइल एप: प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करने के लिए सरकार ने मोबाइल आधारित आवास ऐप तैयार की है। एप के माध्यम से ऐसे करें आवेदन-
o गूगल प्ले स्टोर से प्रधानमंत्री आवास योजना की एप को डाउनलोड करें।
o इसके बाद अपने मोबाइल नंबर की सहायता से इसमें रजिस्‍टर करें।
o यह ऐप आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजेगा।
o ओटीपी से लॉगिन करने के बाद आवश्यक जानकारियां भरें।

मोबाइल एप के माध्यम से आप अगले चरण के लिए मकान निर्माण की फोटो और डॉक्यूमेंट लोड कर सकते हैं और साथ ही मिलने वाली किस्तों के बारे में भी जानकारी मिल जाती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार बेघर लोगों को घर बनाकर देती है और साथ ही उन्हें सब्सिडी मिलती है जो लोग लोन पर घर या फ्लैट खरीदते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहले सिर्फ गरीब वर्ग के लिए था। लेकिन, अब सालाना पारिवारिक आय रकम बढ़ाकर शहरी इलाकों के गरीब और मध्यम वर्ग को भी इसके दायरे में लाया गया है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को घर निर्माण के लिए 2.5 लाख तक की सहायता चरणबद्ध तरीके से (3 चरणों में) दी जाती है। शौचालय निर्माण के लिए अलग से पंद्रह हजार तक की रकम दी जाती है।

निम्न और मध्यम वर्ग को होम लोन के ब्याज में सब्सिडी दी जाती है।

प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए कौन पात्र है?
• आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) (सालाना पारिवारिक आय 3 लाख से कम)
• निम्न आय वर्ग (LIG) (सालाना पारिवारिक आय 3-6 लाख तक)
• मध्यम आय वर्ग (MIG-I & MIG-II) (सालाना पारिवारिक आय 6-18 लाख तक)
• महिलाएं जो EWS और LIG कैटेगरी से संबंधित हैं
• अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सदस्य

प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता को पूरा करने के लिए लाभार्थी के पास अपना घर नहीं होना चाहिए। साथ ही लाभार्थी व्यक्ति ने राज्य या केंद्र सरकार की किसी अन्य हाउसिंग स्कीम का लाभ न लिया हो।

ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट देखें: https://pmaymis.gov.in/

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने लॉन्च की गेहूं की 02 नई किस्में

ग्लोबल स्वरोजगार कथा

कृषि मंत्री ने दिया किसानों को तोहफा: कृषि जगत में इनोवेशन को दिया जाएगा बढ़ावा, किसानों के हित में आएंगे 40 नए तकनीक